Ranchi: NDPS एक्ट में दो आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालटनगंज के न्यायालय ने 18-18 साल की जेल ओर 1.50 लाख रुपये जुर्माने का सजा सुनाया है. मंगलवार को एनडीपीएस-13/2023, एनसीबी क्राईम सं0-05/2023 / एनसीबी राँची, दिनांक-13.07.2023, धारा-20/29 एनडीपीएस एक्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालटनगंज पलामू के न्यायालय ने सजा सुनाया है. बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के लहठान निवासी सलमान खान ओर सिकरांत थाना क्षेत्र के बेलडीहरी निवासी रोहित कुमार उर्फ करण सिंह को धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में 18 साल कारावास एवं 1,50000 रूपया जुर्माना, जुर्माना नही देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा- 29 एनडीपीएस एक्ट में 18 साल कारावास एवं 1,50000 रूपया जुर्माना, जुर्माना नही देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं. दोनो सजा साथ-साथ चलेगी.
बता दे कि दोनो आरोपी 13 जुलाई 2023 पकड़ा गया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति इनोभा गाडी में गाजा की तस्करी कर छतीसगढ सें बिहार लेकर जा रहा है. इसी सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक-एक किलो का 23 पैकेट एवं आधा किलो का 154 पैकेट गांजा बरामद किया था.