Ranchi: झारखंड विधानसभा की आचार संहिता आज से खत्म हो गई है. चुनाव आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. बीते रविवार को चुनाव आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौप दिया था. इसके बाद आचार संहिता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया. इसके समाप्त होने के बाद अब सभी काम शुरू हो जाएंगे. आचार संहिता लगने के दौरान सरकार कोई भी नहीं घोषणा नहीं कर सकती है. ऐसी योजनाएं लागू नहीं की जा सकती जिनसे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती हो. परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन नहीं किया जा सकता है. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. किसी भी तरह की रैली या चुनावी सभा के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होती है. निर्धारित की गई राशि, जेवरात से ज्यादा लेकर लोग यात्रा नहीं कर सकते. सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है. अब सरकारें सभी काम-काज प्रारंभ कर सकेंगी.
आदर्श आचार संहिता के बारे में जानें
आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुई थी. 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ. बाद में उसमें और नियम जुड़ते चले गए. जब बात चुनाव सुधारों की आती है तो नौवें चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. उन्होंने अपनी कार्यशैली से बताया कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम करने वाला निकाय नहीं है. उन्होंने आयोग की स्वतंत्रता को सर्वोपरी रखा.