Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. मामले को लेकर बीते मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा जमानत पर रहने के दौरान आरोपी अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे. बता दे कि अवैध खनन के मामले में जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.जमीन फर्जीवाड़े के मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी है.