Ranchi: नाबालिग लड़की के अपहरण केस में दोषी  दो आरोपी युवक को एडीजे-4 डाल्टेनगंज के न्यायालय ने 7-7 साल की जेल और 25 हजार जुर्माने को सजा सुनाया है. पाटन थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी संजय महतो और बंसत महतो आईपीसी की धारा- 363 में 7-7 वर्ष कारावास एवं 25,000-25,000 हजार रूपया जुर्माना, जुर्माना नही देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई हैं. पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर दोनो आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 में पाटन थाना (कांड सं0- 114/2022) में आईपीसी की धारा- 376डी, 363 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था. आईपीसी की धारा 363 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4, डालटनगंज, पलामू के न्यायालय ने यह सजा सुनाया है.

By Jha

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