Patna: कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में बाँका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. भागलपुर रेंज के आईजी के आदेश पर शंभूगंज थाना अध्यक्ष राजकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बांका पुलिस केंद्र निर्धारित किया गया है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार यह मामला बांका मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दर्ज नालसी वाद से संबंधित है. न्यायालय द्वारा पहले जांच रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर कारण-पृच्छा भी निर्गत की गई थी. इसके बाद कोर्ट अभियोजन कार्यालय के माध्यम से शंभूगंज थाना अध्यक्ष को न्यायालय का स्मरण पत्र भी भेजा गया था.
लंबे समय तक दबाए रखा पत्र
समीक्षा में पाया गया कि थाना अध्यक्ष राजकुमार द्वारा न्यायालय के इन अति-महत्वपूर्ण पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने लंबे समय तक पत्रों को दबाकर रखा और ससमय जांच रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई. पुलिस के अनुसार यह आदेशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही है. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विस्तृत समीक्षा के बाद भागलपुर रेंज के आईजी राजकुमार को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है.
