Patna: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में 17 जून 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच कर रहे आयोग ने अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. न्यायमूर्ति (से.नि.) विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाले एक-सदस्यीय आयोग ने आम जनता से इस मामले में शपथ पत्र के साथ लिखित बयान और साक्ष्य मांगे हैं. राज्य सरकार द्वारा पहले ही इस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है. अब आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक लोगों से जानकारी मांगी है.

किन बिंदुओं पर मांगे गए साक्ष्य

आयोग को निम्न बिंदुओं पर जांच करनी है: घटना की पृष्ठभूमि: घटना के घटनाक्रम और उन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों की जांच करना, जिसके कारण उक्त घटना हुई. औचित्य और उत्तरदायित्व: 17.06.2026 को बिलौटी ग्राम में हुई पुलिस कार्रवाई की औचित्य की जांच और आवश्यकतानुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण करना.

इस तरह दे सकते हैं बयान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्थान जो इस कार्रवाई में अभिरुचि रखता हो, वह अपना बयान दे सकता है. साक्ष्य में फोटो, वीडियो, ऑडियो की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भी शामिल की जा सकती है. बयान भेजने का पता और तरीका:  निबंधित डाक/व्यक्तिगत: सचिव, भोजपुर पुलिस फायरिंग न्यायिक जांच आयोग, आवास संख्या-01, विद्यापति मार्ग, पटना-800001  शिविर कार्यालय: DPC परिसर, भोजपुर (आरा)-802301  ई-मेल: Chairman.bpf@gov.in

अंतिम तिथि: 27 अगस्त 2026  आयोग ने कहा कि सुनवाई की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना बाद में सभी संबंधित पक्षों को अलग से दी जाएगी.

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