Patna: राज्य सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद अब नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. परिवहन विभाग ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर एक विशेष लिंक जारी किया है, जिसके माध्यम से पात्र लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर उपलब्ध होगी, जिन्हें 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदा गया है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक वाहन स्वामियों को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने जिले का नाम, वाहन का पंजीकरण संख्या (आरसी), इंजन नंबर, चेसिस नंबर, खरीद की तिथि, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाते का विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दर्ज करनी होगी. मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण-अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत दोपहिया, तीनपहिया (वाणिज्यिक) तथा चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

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