Ranchi: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साफ किया कि SIR 2026 के इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. केवल भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म और नई रंगीन फोटो ही बीएलओ को देनी है. कुछ मीडिया में गणना चरण में ही सभी दस्तावेज लेने की मांग की खबर आई थी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 23/2025-ERS दिनांक 14 मई 2026 के पैरा ‘d’ के तहत इन्यूमरेशन फेज में दस्तावेज लेना प्रतिबंधित है. यह कदम मतदाताओं के हित में उठाया गया है.

किसे नहीं देने होंगे दस्तावेज

मैपिंग पूरी, कोई विसंगति नहीं: 2026 की मतदाता सूची के वे मतदाता जिन्होंने पिछली SIR से अपना या माता-पिता का मैपिंग पूरा कर लिया है. इन्हें सिर्फ फोटो के साथ इन्यूमरेशन फॉर्म देना है. नाम सीधे ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा.

मैपिंग में विसंगति है: इन्हें भी इन्यूमरेशन फेज में कागज नहीं देना. ERO/AERO/BLO खुद विसंगति दूर करेंगे. voters.eci.gov.in से पिछली SIR डिटेल चेक कर सकते हैं.

मैपिंग नहीं हुई है: इन मतदाताओं से भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। BLO खुद मैपिंग पूरी करने का प्रयास करेंगे. नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा.

दस्तावेज कब लगेंगे

सिर्फ उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से दस्तावेज लिए जाएंगे जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान ERO से नोटिस मिलेगा. पिछली SIR का एक्सट्रैक्ट पेज सबसे अहम दस्तावेज है जो ERO/AERO/BLO के पास पहले से उपलब्ध है.

नए मतदाता और शिफ्टिंग

नए वोटर: 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल पूरे करने वाले फॉर्म-6 के साथ जन्म तिथि/स्थान का दस्तावेज 30 जून से 29 जुलाई और 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच देंगे.

झारखंड में शिफ्ट: पुराने मतदाता जिनकी मैपिंग पूरी है, सिर्फ फॉर्म-8 देंगे. कोई दस्तावेज नहीं.

दूसरे राज्य से शिफ्ट: फॉर्म-8 के साथ जन्म तिथि/स्थान का दस्तावेज 5 अगस्त से 4 सितंबर तक देना होगा.

आंकड़े: 14 जून 2026 तक झारखंड के 2.64 करोड़ में से 2.11 करोड़ यानी 79.73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है.

BLO कैसे काम करेंगे: घर-घर जाकर पहले से भरे फॉर्म बांटेंगे और फोटो के साथ भरा हुआ साइन किया फॉर्म लेकर डिजिटाइज करेंगे. कोई अन्य कागज नहीं मांगेंगे.

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