Ranchi: धनबाद जिले में सम्पत्तिमूलक अपराध, संगठित अपराधिक गिरोह, सनसनीख़ेज़ मामले एवं दो पक्षों में हुए विवाद के कारण विधि-व्यवस्था उत्पन्न होने से संबंधित मामलों की गुरुवार को बोकारो जोन के आईजी सुनील भास्कर ने समीक्षा किया. धनबाद एसएसपी के कार्यालय कक्ष में एसएसपी प्रभात कुमार एवं धनबाद जिला के पुलिस पदाधिकारियों उपस्थित रहे. आईजी ने धनबाद जिले के सभी थानों में लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्ट, शिल्ड रखना को कहा है ताकि आकस्मिकता की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके. आकस्मिकता स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में क्यूआरटी बनाकर रखने को कहा है. साथ ही आश्रु गैस दस्ता को भी शामिल करने को कहा गया है.    सभी एसडीपीओ, डीएसपी यह सुनिश्चित हो लें कि थानों की गश्ती वाहनों में भीड़ नियंत्रण उपकरण  मौजूद हो. रक्षक ऐप्प के माध्यम से एंटी क्राईम चेकिंग करने को कहा गया है. एसडीपीओ, डीएसपी को ई-प्रीजन का मॉनिटरिंग के साथ ही जेल से बाहर आये आरोपी का सत्यापन करते हुए सतत् निगरानी रखने को कहा गया है. किसी भी प्रकार का भूमि विवाद से संबंधित मामले हो तो 107, 144 की कार्रवाई करने को कहा गया है. सभी अंचल पुलिस निरीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अन्तर्गत थानों में डोसियर, सर्विलांस पर रखे गये आरोपी के बारे में विस्तृत जानकारी रखें एवं समय-समय पर अपने स्तर से भी सत्यापन करने को कहा गया है. सभी थाना प्रभारी थाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप, सीएसी सर्विस सेन्टर के संचालको के साथ बैठक कर उनके खुले, बंद होने एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने को कहा है. एसडीपीओ, डीएसपी को अपने क्षेत्र में पड़नेवाले ज्वेलरी शॉप, सीएसी सर्विस सेन्टर, बैक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस के संचालको के साथ बैठक कर उनकी सुरक्षा के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा है. चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर सभी ज्वेलरी शॉप या मल्टी शॉप के बाहर सीसीटीभी कैमरा लगाने का अनुरोध करने को कहा गया है. किसी मकान में आये हुए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करना सुनिश्चित करने के सात संबंधित मकान के सदस्यों को घर से बाहर कहीं अन्यत्र जाने की स्थिति में इसकी सूचना पुलिस को देने के संबंध में सोशल मीडिया एवं माईकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है. संगठित अपराध के मामले के आरोपियों का चल, अचल संपति जप्त करने का निर्देश दिया गया है.

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