Ranchi: पति-पत्नी के साथ तीन बच्चों की हत्या मामले में सरायकेला-खरसावां कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को दोषी करार देते हुए एडीजे सचिन्द्र नाथ सिन्हा के आदालत ने (वाद सं० 196/19, चाण्डिल (कपाली) थाना काण्ड सं0-23/19) आईपीसी की धारा-302 में फाँसी एवं 20,000 जुर्माना एवं आईपीसी की धारा-427 में 2 साल कैद की सजा सुनाई है. सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक चुन्नू मांझी को किए गए पाँच हत्याओं को जधन्य एवं दुर्लभ प्रकृति का मानते हुए फांसी की सजा की माँग की. जिसके कोर्ट ने आरोपी चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को फांसी की सजा सुनाई.
एफएसएल की टीम ने साक्ष्य एकत्र किया. एएसआई रोपना राम कांसी केस का अनुसंधान पूर्ण कर आरोप-पत्र समर्पित किया. अभियोजन ने 11 गवाह की गवाही कराई. घटना में प्रयुक्त हथियार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
क्या है मामला
23 फरवरी 2019 को सुबह करीब 4 बजे जब आरोपी का भाई सिद्धू सोरेन सोए हुए थे तो उसका आरोपी भाई चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके दरवाजा पर कुल्हाड़ी में मारने लगा तथा बोल रहा था कि उसने रवि मांझी, कल्पना उर्फ पावों और उसके तीन बच्चे जितेन्द्र, सुरेश एवं पुरेश को काट दिया. अब तुमको भी काट देंगे. दरवाजा खोलने पर उसने सिंद्धू और उसके माँ पर भी प्रहार किया. आरोपी चुन्नु मांझी ने घर एवं बाईक में आग लगा दी. सूचना पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाना ले गया. सिद्धू सोरेन के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया.
