Patna: गोपालगंज पुलिस ने संगठित एवं आर्थिक अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है. विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले कटेया थाना क्षेत्र के महेथवा निवासी आरोपी परशुराम कुमार उर्फ परशुराम यादव के विरुद्ध Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU), बिहार को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है. कटेया थाना में परशुराम यादव के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं.

कैसे करता था ठगी

कटेया थाना (कांड सं0-56/26) में दर्ज केस में जांच के दौरान पता चला कि आरोपी लोगों को विदेश भेजने के नाम पर पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करता था. इस माध्यम से उसने भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया।  जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से आर्थिक अपराधों में संलग्न है. उसके विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धन अर्जित करने से संबंधित कई मामले दर्ज हैं.

2.68 करोड़ की संपत्ति चिन्हित

जिला निबंधन कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम विभिन्न स्थानों पर भूमि अर्जित की गई है, जिसका वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग 78 लाख रुपये है. इसके अतिरिक्त अभियुक्त के Term Deposit खातों में लगभग 50.53 लाख रुपये जमा पाए गए हैं. साथ ही, उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता चला है, जो उसकी घोषित आय की तुलना में अत्यधिक एवं असंगत है.  जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने स्वयं एवं पैतृक आवास पर लगभग 1.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अर्जित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई संतोषजनक एवं वैध आय स्रोत नहीं दिखा सका. पुलिस के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों, बैंक अभिलेखों, संपत्ति विवरणी, वित्तीय लेनदेन तथा आपराधिक इतिहास के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियां अपराध जनित आय (Proceeds of Crime) से निर्मित/अर्जित की गई हैं.

PMLA के तहत कार्रवाई

फलस्वरूप मामले में PMLA, 2002 के अंतर्गत परीक्षण एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन EOU, बिहार को भेजा गया है, ताकि मामले का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. गोपालगंज पुलिस ने बताया कि जिले के अन्य ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है. ऐसे सभी मामलों में PMLA, 2002 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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