Saharsha: पोक्सो एक्ट के तहत विधि विरुद्ध किशोर को दो वर्ष की सजा सहरसा किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाया है. साथ ही जिला विविध सेवा प्राधिकारी को पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा का आदेश दिया है. किशोर न्याय बोर्ड ने बख्तियारपुर थाना में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में मंगलवार को विधि विरुद्ध किशोर को 2 साल की सजा दी है. किशोर न्याय बोर्ड के के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार तथा सदस्य शिवानी चौधरी ने पीड़िता को न्याय हित में क्षतिपूर्ति के तौर 4,00,000 रुपये दिये जाने का आदेश जिला विविध सेवा प्राधिकारी को दिया है.
अनुसंधानक के तरफ से आरोप-पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही थी. अभियोजन के तरफ से इस केस का संचालन अभियोजन पदाधिकारी आशुतोष कुमार द्वारा किया गया. अभियोजन के तरफ से पीड़िता, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता समेत 6 गवाहों की गवाही दी गई.
