Patna: ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़े सभी संवेदकों को हर हाल में आगामी 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेटम गुरुवार को जारी किया है. विभाग ने सम्बंधित संवेदकों को आगाह किया है कि 15 सितंबर तक यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो सम्बंधित संवेदकों के खिलाफ सीएमबीडी और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. इस कार्रवाई के तहत सम्बंधित संवेदकों की जमानत राशि तो जब्त कर ही ली जाएगी, साथ ही उनके निबंधन को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा.

बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग ने उपरोक्त योजनाओं के तहत जिन संवेदकों को कार्य आवंटित कर रखा है, उन्हें आवंटित किये गए सभी पैकेजों के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कार्य विगत 10 सितंबर से ही शुरू करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था. ग्रामीण कार्य विभाग ने इस सम्बंध में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर संवेदकों को पहले ही आगाह कर दिया है. विभाग ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित पैकेजों के तहत शत-प्रतिशत पथों को दिनांक 15 सितंबर तक पौटलेस करने का निर्देश जारी कर रखा है.

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत आवंटित सड़कों और पुलों के स्थल पर निर्माण कार्य से संबंधित बोर्ड एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित करने का भी निर्देश दिया जा चुका है. साथ ही, 15 सितंबर तक निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्रियों को इकट्ठा कर लेने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. विभाग इस संबंध में पूर्व में भी अपनी समीक्षा बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सभी संवेदकों को अवगत करा चुका है.

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