Patna: जहानाबाद में 28 अगस्त 2025 को एक छह वर्षीय छात्र की मौत के मामले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. विभागीय जांच में पाया गया कि वाहन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसके बाद बस को जब्त कर लिया गया. विभागीय जांच में पाया गया कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था, बावजूद इसके संचालन किया जा रहा था. चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात नहीं थे. साथ ही, चालक खतरनाक और लापरवाह तरीके से वाहन चला रहा था. बस स्वामी और चालक के विरुद्ध चालान अधिरोपित किया गया है और इनपर एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग का निर्देश

जहानाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे मोटरयान अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत स्कूल प्रशासन, वाहन स्वामी, वाहन चालक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें. बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

जिले के सभी निजी स्कूल जांच के घेरे में

विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों की जांच करने का निर्देश दिया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकार के तय सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं. सभी स्कूली वाहनों के पास फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वैध परमिट जैसे जरूरी कागजात होने चाहिए.

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