Patna: तबक्कलपुर प्राथमिक विघालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को फर्जी हाजरी लगाने व योजना के राशि गबन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. कटरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से विघालय की जांच करायी गई. जांच रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल को प्राथमिक विघालय तबक्कलपुर के निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि विद्यालय में नामांकित छात्र, छात्राओं के विरूद्ध उनकी उपस्थिति शून्य है. तथा पदस्थापित विशिष्ट शिक्षक शैक्षणिक कार्य नहीं कर गपशप कर रहें थे. निरीक्षण के क्रम में विद्यालय पंजी का अवलोकन नहीं कराया गया. ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थिति दर्ज कर घर चले जाते है. प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत खद्यान्न की राशि एवं सरकारी राशि का गबन किया जाता है. जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री कर्पूरी कुमार सम्प्रति विशिष्ट शिक्षक के द्वारा विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि पूर्णतः ठप करते हुए सरकारी राशि का गबन एवं बच्चों के शिक्षा के अधिकार का घोर हनन किया जा रहा है. इससे अतिरिक्त इनके द्वारा अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता आदि का आरोप भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है. प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के आलोक में कर्पूरी कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक सम्प्रति विशिष्ट शिक्षक प्राथमिक विघालय तबक्कलपुर को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 11 यथा संशोधित नियमावली 2024 की कंडिका 11.1 के आलोक में पत्र निर्गत तिथि से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है. निलंबित अवधि का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कटरा निर्धारित किया जाता है. जहाँ से निर्गत अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा. इनके विरूद्ध आरोप पत्र अलग से गठित किया जायेगा.
