Saharsha: आर्म्स एक्ट में चार दोषी को सहरसा कोर्ट ने तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा मंगलवारो को सुनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंजिता सिंह का अदालत ने सदर थाना (कांड संख्या 277/23) में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए चारो आरोपी में शामिल अभिजीत कुमार राजपूत, नीतीश कुमार, आशीष कुमार औऱ अभिजीत कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a,26,35  में दोषी पाकर 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 अर्थ दंड प्रति आरोपी जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास होगी. साथ ही धारा 26(1) में दोषी पाकर 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई है. दोनों सजा साथ साथ चलेगी.

सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी मारिया मोमिन ने विचारण के तहत सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रही. बहस के दौरान विद्वान अभियोजन पदाधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का है. साथ ही अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध अपराध है. लिहाजा आरोपी कठोरतम दंड का हकदार है. वही बचाव पक्ष की और से विद्वान अधिवक्ता अविनाश कुमार ने दलील दिया.

बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जुटे है. सूचना पर सदर थाना पुलिस की गश्ती टीम आरोपी को दबोच लिया. आरोपी के घर से 3 देशी कट्टा और 11 गोली बरामद किया गया. इस संबंध में सदर थाना (कांड संख्या 277/23) में मामला दर्ज किया गया था.

 

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