Ranchi: गढ़वा जिले के रमना के होलसेल बाजार में कोटपा के तहत छापामारी अभियान चलाया गया. इस दौरान तीन दुकानों पर जुर्माना और 6 दुकानदारों को चेतावनी दी गई. रमना थाना क्षेत्र के डीएलओ के आदेश पर रमना थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस होलसेल बाजार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया. छापामारी के क्रम में 9 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा कानून के उल्लंघन में 3 दुकानों से 1800 रुपया का राजस्व वसूला गया. तथा 6 दुकानदारों को चेतावनी दी गई. इस दौरान थाना प्रभारी ने झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की जानकारी दिया. साथ ही दुकानदारों एवं उपस्थित लोगों को बताया कि कोटपा-2003 की धारा-04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर 1000 तक जुर्माना लग सकता है. वहीं धारा-04 के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर 1,00,000 तक जुर्माना और अधिकतम 03 साल की सजा हो सकती है. धारा 06 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना गैरकानूनी है, जिसमें 1000 तक का जुर्माना लग सकता है. साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की छापामारी की जायेगी ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके तथा कोटपा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
