Ranchi: राजधानी रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर बजाना वर्जित रहेगा. प्रतिबंध अवधि में प्रयोग करने पर पुलिस को सूचना देने पर कार्रवाई की जायेगी. रांची एसएसपी ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी किया है. जारी विज्ञप्ति के अनुसार सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है. इस संदर्भ में घ्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना राँची पुलिस के कंट्रोल रूम के मो0नं0- 9798300836 एवं 898779664 पर अथवा डायल-112 पर दी जा सकती है. सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी. प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता, संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कारवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है.

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