Patna: 20 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता को 1 वर्ष का सश्रम कारावास का सजा सुनाया गया है. पटना निगरानी कोर्ट के न्यायाधीश मो० रूस्तम की कोर्ट ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, डिविजन 2 के कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी बिनय कुमार सिंह को निगरानी थाना (कांड संख्या-119/2007) में दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया. बिनय कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है एवं धारा 13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (d) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है. अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
आरोपी अभियंता ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के पार्टनर शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह से उनके बिल का भुगतान करने के लिए 20,000 रूपये रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया था. जिसमें आरोपी को 24 अक्टूबर 2007 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, डिवीजन 2, यारपुर, पटना के कार्यालय से 20,000 रूपये रिश्वत लेते को गिरफ्तार किया गया. इस मामले के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पी एन मिश्रा ने सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया. बिहार सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय भानु ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की.
