Saharsha: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भवानी प्रसाद की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी एक आरोपी को 3 वर्ष कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. नवहट्टा थाना क्षेत्र के वार्ड नं 12 के रहने वाले सदाब खान को सजा सुनाया गया है. अभियजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार गिरी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. नवहट्टा थाना में दर्ज (कांड सं0-165/24) मामले के आरोपी को त्वरित विचारण के तहत आर्म्स एक्ट के तहत सदाब खान को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2000 रूपया का अर्थदण्ड लगाया गया है. अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा-26 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2000 रुपया का अर्थदण्ड लगाया गया है. अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा सुनाया गया है. सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. नवहट्टा थाना में तैनात एसआई प्रमोद कुमार केस के अनुसंधानकर्ता थे. बता दे कि आरोपी 17 जुलाई 2024 को आरोपी सदाब खान को हथियार के साथ पकड़ा गया था.

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