Saharsha: लोडेड हथियार के साथ पकड़े गये आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनाई गई है गुरुवार को एसीजेएम-2 कुदूस अंसारी (इंचार्ज) की अदालत ने 3 साल की सजाके साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोनो सजा साथ चलेगी. पस्तपार थाना (कांड संख्या-53/24) में दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया है. आरोपी चंदन कुमार को कुदूस अंसारी (इंचार्ज) ने अवैध हथियार के मामले में  धारा 25(1-B)(a) Arms Act के अंतर्गत 3 वर्ष कठोर कारावास के साथ 5,000 अर्थदंड औऱ धारा 26(1) Arms Act के अंतर्गत 3 वर्ष कठोर कारावास के साथ 5,000 अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नही देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है. दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी. वही एक आरोपी दिलखुश कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अनुसुइया देवी ने सरकार का पक्ष रखा.

बता दे कि 27 दिसंबर 2024 को पुलिस गश्ती के दौरान पामा मोड़ के निकट आरोपी चन्दन कुमार की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा और एक गोली बरामद किया गया था. आयुध निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार यह हथियार पूरी तरह फायर योग्य (कारगर) पाया गया था.

वही न्यायिक दंडाधिकारी अभिनव कुमार की अदालत ने बलवाहाट थाना (कांड सं-97/24) में दर्ज मामले में एक आरोपी को सजा सजाया सुनाया है. धारा 25(1-B)(a) Arms Act के अंतर्गत 2 वर्ष 6 माह का कारावास के साथ 5,00 अर्थदंड औऱ धारा 25(1-B) Arms Act के अंतर्गत 2 साल 6 माह कारावास के साथ 5,00 अर्थदंड लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी रवि शंकर सिंह ने सरकार का पक्ष रखा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You missed