Patna: बिहार के सभी पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय और यूरिनल की नियमित सफाई होनी चाहिए. जिसके लिए एक कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति करना होगा. इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए निर्धारित आकार के अलग-अलग इंडियन और वेस्टर्न (कमोड) शौचालय और यूरिनल की सुविधा होनी चाहिए.

सुविधाओं में कमी होने पर पंप लाइसेंस होगा निलंबित

‘बिहार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल डीलर लाइसेंसिंग ऑर्डर’ 1966 के नियम-2 (ई) के आलोक में पेट्रोल पंप पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चत कराना अनिवार्य है. इनमें पंप पर महिला और पुरुष के लिए साफ शौचालय और यूरिनल, स्वच्छ पेयजल, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पेट्रोल पंप की स्वच्छता और रखरखाव, ग्राहकों से संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए. मूलभूत सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप का लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. वहीं, ऐसे पेट्रोल पंप संचालक, जिन्होंने पम्प पर मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित नहीं किया है, उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

बुजुर्गों को सफर में होगी सहूलियत : मंत्री

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि परिवहन सेवा को सुलभ बनाने के लिए लोगों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना जरूरी है. सफर के दौरान लोग पेट्रोल पंप पर शौचालय का इस्तेमाल करते है. ऐसे में पंप मालिक शौचालयों में पर्याप्त रोशनी, सफाई और चलित अवस्था में रखें। पेट्रोल पंप पर महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय जरूरी है. महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग इंडियन और वेस्टर्न (कमोड) टॉयलेट होना चाहिए. वेस्टर्न टॉयलेट होने से बीमार और बुजुर्गों को सफर के दौरान सहूलियत होगी.
बता दें कि देश के सभी पेट्रोल पंप पर यात्रियों के लिए फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी कॉल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, गाड़ी के टायर के लिए हवा, ईंधन की शुद्धता की जांच जैसी अनिवार्य सुविधाएं मुफ्त होती हैं.

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