Ranchi: खनन पट्टा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को चीफ जस्टिस एम एस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि डीसी (उपायुक्त) के पास याचिकाकर्ता को दिए गए खनन पट्टे को समय से पहले रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है. आईएएस रामनिवास यादव को 50000 रुपये के जुर्माने के अलावा याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से आज तक खनन कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों से नुकसान का दावा करने की स्वतंत्रता दी गई है. याचिका प्रकाश यादव के स्वामित्व वाले मेसर्स हिल मूवमेंट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया.

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