Patna: शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकन दाखिल कराने की तिथि बढ़ा दी गई है. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) के पास पत्र भेजकर चयनित बच्चों का 10 अप्रैल तक नामांकन कराने का आदेश दिया है. नामांकन में उदासीनता बरतने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 फीसदी अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिए 23 फरवरी को सभी जिलों में प्रथम चरण का रेंडमाइजेशन किया गया था. उसमें चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए 20 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई थी.

ऑनलाइन नामांकन के लिए चयनित 70155 छात्रों में से मात्र 53479 छात्रों का नामांकन हो सका है. इसको देखते हुए 10 अप्रैल तक नामांकन की तिथि विस्तारित की गई है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि ऑनलाइन चयनित सभी छात्रों का विस्तारित तिथि तक संबंधित विद्यालयों में नामांकन करना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही जिन विद्यालयों द्वारा नामांकन करने में शिथिलता बरती जा रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए.

विदित हो कि शिक्षा विभाग ने आरटीई कानून के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 फीसदी अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों नामांकन करने के लिए 20 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित किया था. इसके बावजूद सभी चयनित बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया था. इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 10 अप्रैल तक नामांकन करने की तिथि बढ़ा दी है.

 

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