Patna: राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक/युवतियों को निशुल्क चालक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके लिए एससी-एसटी कल्याण विभाग के तहत बिहार महादलित विकास मिशन ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े दलित वर्गों के लिए हल्के एवं भारी मोटर चालक प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की है. जिससे एससी-एसटी समुदाय के युवा-युवतियां प्रशिक्षण पाकर निजी अथवा किसी भी आगामी सरकारी नौकरियों में चालक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकें.

यह प्रशिक्षण औरंगाबाद स्थित चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान में दिया जा रहा है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ही कोर्स के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है. एलएमवी के लिए योग्यता मैट्रिक पास या एलएमवी का लर्निंग लाइसेंस अनिवार्य है. वहीं एचएमवी के लिए मैट्रिक पास होने के साथ एक वर्ष पुराना एलएमवी चलाने का परमानेंट लाइसेंस और एचएमवी चलाने का लर्नर लाइसेंस होना अनिवार्य है. एलएमवी के लिए प्रशिक्षण अवधि 21 दिन और एचएमवी के लिए 30 दिन होगी.

प्रशिक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है. मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अबतक 200 से अधिक युवक-युवतियों ने प्रशिक्षण लिया है.

ऐसे कर सकते है आवेदन

  1. बिहार के सभी जिलों के पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है.
  2. प्रशिक्षण, भोजन एवं आवासन पूर्णत निशुल्क है.
  3. प्रशिक्षणार्थियों का चयन निर्धारित योग्यता एवं “प्रथम आओ प्रथम पाओं” के आधार पर किया जाएगा.
  4. ऑनलाईन आवेदन मिशन के वेबसाईट www.bmvm.bihar.gov.in पर किया जा सकेगा.
  5. विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रतिनिधि (मोबाईल नं०. 9264456639) अथवा बिहार महादलित विकास मिशन के सहायता के टॉल फ्री नं०-18003456345 पर सम्पर्क किया जा सकता है.

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