Patna: राज्य में यात्री वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) सिस्टम को अनिवार्य किया गया है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने कड़ा दंड लगाया है. बीते डेढ़ साल में वीएलटीडी सिस्टम बंद होने, खराब होने या विभाग की ओर से निर्धारित मार्ग पर परिचालित नहीं होने के कारण 213 वाहनों पर 67 लाख 9 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 146 वाहनों पर 45,99,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 67 वाहन मालिकों को 21,10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

विभाग कर रहा रियल-टाइम ट्रैकिंग

परिवहन विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सार्वजनिक सेवा यात्री वाहनों स्कूल वैन, कैब, टैक्सी और अन्य यात्री वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाती है. नियम के तहत इन सभी वाहनों में वीएलटीडी सिस्टम का सक्रिय होना अनिवार्य है.

एक दिन का जुर्माना 10,500 रुपये

विभाग की ओर से वाहनों के फिटनेस और परमिट की जांच के दौरान वीएलटीडी सिस्टम की स्थिति की तीन दिनों तक निगरानी की जाती है. यदि सिस्टम एक दिन भी बंद पाया जाता है, तो वाहन मालिक पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इस तरह तीन दिनों तक सिस्टम बंद रहने पर कुल 31,500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है.

यात्री सुरक्षा के लिए जरूरी है वीएलटीडी

विभाग के अनुसार, वीएलटीडी सिस्टम विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखकर लागू की गई है. इस व्यवस्था के जरिए वाहनों की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

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